अच्छा तो आप को क्या लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भेजी जाने वाली चिट्ठी कैसे भेजी जाए।
मेरे व्यक्तिगत विचार यह है कि बंदा जिस किसी विषय पर भी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहता है, यह उस के लिये ओबवियसली बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आप को कैसा लगेगा कि आपने फीस वीस लगा कर चिट्ठी तो संबंधित जन सूचना अधिकारी को भेज दी और एक महीने तक इंतज़ार करने के बाद जब आप को कोई जवाब नहीं मिलता तो आप को पता चलता है कि आप की तो चिट्ठी जहां पहुंचनी चाहिये थी वहां पर पहुंची ही नहीं है, ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि अपने बाल नोचने के सिवाय क्या कोई चारा रह जाता है।
तो, भाई, इस सब से बचने के लिये मैं तो हमेशा सूचना के अधिकार अंतर्गत भेजी जाने वाली किसी भी चिट्ठी को रजिस्टर्ड अथवा स्पीड-पोस्ट करवाता हूं। इस में इतना इत्मीनान तो रहता है कि चिट्ठी अपनी जगह पहुंच ही गई होगी। और अगर निर्धारित समय अवधि के बाद कोई सूचना आदि मुहैया नहीं करवाई जाती तो आप पहली अपील भेजने की तैयारी कर सकते हैं.
हां, तो स्पीड पोस्ट की बात हो रही थी, मेरे पत्नी ने एक मंत्रालय को सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक स्पीड-पोस्ट पत्र भेजा--- जब दस-पंद्रह दिन बाद भी उस मंत्रालय की वेबसाइट पर इस से संबंधित कोई सूचना नहीं मिल रही थी( कुछ मंत्रालयों की वेबसाइट पर ऐसी सुविधा है)... तो बहुत से फोन करने पर यह पता चला कि यह चिट्ठी उन्हें डिलीवर ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोबारा भेज दो। बहरहाल, फिर से फैक्स भेजनी पड़ी।
यह स्पीड पोस्ट वाली बात इसलिये लिखी कि आर्डिनरी पोस्ट से कोई भी पत्र भेजने से पहले अगर हम थोड़ा इस तरफ़ ध्यान कर लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे आप को जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं।
और हां, कईं बार अगर यू-पी-सी (under postal certificate) -- UPC करवाने का ध्यान भी आए तो यही सोचना पड़ता है कि यह तो प्रूफ़ हो गया कि हम ने चिट्ठी भेजी लेकिन आगे पहुंची कि नहीं---इसलिये मैं तो इन सारे झंझटों से बचने के लिये स्पीड पोस्ट आदि का ही सहारा लेता हूं।
और अगर अपने शहर के ही किसी ऑफिस से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप स्वयं जा कर या किसी के हाथ अपना पत्र भेज कर संबंधित आर.टी.आई शाखा से अपने पत्र की पावती प्राप्त कर सकते हैं।
तो, क्या आप को सूचना के अधिकार के अंतर्गत भेजी चिट्ठी की कोई प्रति भी रखनी चाहिये --- जी हां, यह बहुत ठीक रहता है। वरना हम लोगों की यादाश्त की अपनी सीमायें हैं।
मेरे व्यक्तिगत विचार यह है कि बंदा जिस किसी विषय पर भी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहता है, यह उस के लिये ओबवियसली बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आप को कैसा लगेगा कि आपने फीस वीस लगा कर चिट्ठी तो संबंधित जन सूचना अधिकारी को भेज दी और एक महीने तक इंतज़ार करने के बाद जब आप को कोई जवाब नहीं मिलता तो आप को पता चलता है कि आप की तो चिट्ठी जहां पहुंचनी चाहिये थी वहां पर पहुंची ही नहीं है, ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि अपने बाल नोचने के सिवाय क्या कोई चारा रह जाता है।
तो, भाई, इस सब से बचने के लिये मैं तो हमेशा सूचना के अधिकार अंतर्गत भेजी जाने वाली किसी भी चिट्ठी को रजिस्टर्ड अथवा स्पीड-पोस्ट करवाता हूं। इस में इतना इत्मीनान तो रहता है कि चिट्ठी अपनी जगह पहुंच ही गई होगी। और अगर निर्धारित समय अवधि के बाद कोई सूचना आदि मुहैया नहीं करवाई जाती तो आप पहली अपील भेजने की तैयारी कर सकते हैं.
हां, तो स्पीड पोस्ट की बात हो रही थी, मेरे पत्नी ने एक मंत्रालय को सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक स्पीड-पोस्ट पत्र भेजा--- जब दस-पंद्रह दिन बाद भी उस मंत्रालय की वेबसाइट पर इस से संबंधित कोई सूचना नहीं मिल रही थी( कुछ मंत्रालयों की वेबसाइट पर ऐसी सुविधा है)... तो बहुत से फोन करने पर यह पता चला कि यह चिट्ठी उन्हें डिलीवर ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोबारा भेज दो। बहरहाल, फिर से फैक्स भेजनी पड़ी।
यह स्पीड पोस्ट वाली बात इसलिये लिखी कि आर्डिनरी पोस्ट से कोई भी पत्र भेजने से पहले अगर हम थोड़ा इस तरफ़ ध्यान कर लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे आप को जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं।
और हां, कईं बार अगर यू-पी-सी (under postal certificate) -- UPC करवाने का ध्यान भी आए तो यही सोचना पड़ता है कि यह तो प्रूफ़ हो गया कि हम ने चिट्ठी भेजी लेकिन आगे पहुंची कि नहीं---इसलिये मैं तो इन सारे झंझटों से बचने के लिये स्पीड पोस्ट आदि का ही सहारा लेता हूं।
और अगर अपने शहर के ही किसी ऑफिस से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप स्वयं जा कर या किसी के हाथ अपना पत्र भेज कर संबंधित आर.टी.आई शाखा से अपने पत्र की पावती प्राप्त कर सकते हैं।
तो, क्या आप को सूचना के अधिकार के अंतर्गत भेजी चिट्ठी की कोई प्रति भी रखनी चाहिये --- जी हां, यह बहुत ठीक रहता है। वरना हम लोगों की यादाश्त की अपनी सीमायें हैं।