शनिवार, 31 मई 2008

आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस....मुझे कौन बतायेगा ये आंकड़े !!


आज सुबह अखबार में एक इश्तिहार देखा है जिस का शीर्षक है....तंबाकू मुक्त युवा। इस के नीचे विभिन्न प्रकार के कानूनों की लिस्ट दी गई थी, जिन को मैं यहां बतलाना ज़रूरी समझता हूं।

तंबाकू बेचने वाली कोई भी दुकान/प्रतिष्ठान को “ अठारह साल से कम आयु वाले व्यक्ति को तंबाकू बेचना एक दंडनीय अपराध है” का चेतावनी बोर्ड अवश्य प्रदर्शित/लगाना होगा। संदेह होने की सूरत में, दुकानदार से आयु का पता लगाने के लिए आयु प्रमाण की मांग कर सकता है।यह पढ़ कर मुझे बहुत हंसी आई। मैं तो केवल इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई मुझे इस से संबंधित आंकड़े बताने का कष्ट करेगा कि इस कानून के अंतर्गत अभी तक देश में कितने बीड़ी-सिगरेट वालों को बुक किया गया है। मुझे ये आंकड़े जानने की बेहद उत्सुकता हो रही है। क्या आप इस संबंध में मेरी मदद कर सकते हैं ? फिलहाल तो अगर किसी पनवाड़ी को भी इस कानून का उल्लंघन करने के लिये इस के अंतर्गत अभी तक नहीं लपेटा गया है तो इस का मतलब तो यही हुया ना कि सारे देश में सभी बीड़ी-सिगरेट वाले इस का सख्ती से पालन कर रहे हैं....लेकिन इस बात को पचाने के लिये मुझे आप को मुझे हाजमोला की दो डिब्बीयां पार्सल करनी होंगी।

दूसरी पंक्ति भी क्या पेट दर्द से बिलख रहे किसी रोते हुये बालक को भी को खिलखिला कर हंसाने में क्या कम है....संदेह होने पर दुकानदार आयु का प्रमाण-पत्र मांग सकता है। चलिये शुक्र है कानून में यह तो नहीं कहा गया कि यह प्रमाण-पत्र दुकानदारों को अगले पांच वर्ष तक संभाल कर रखने होंगे.....इन की कभी भी इलाके का दारोगा जांच कर सकता है। लेकिन दुकानदार को भी इस तरह की शक्तियां दी गईं हैं...शायद उसे इस बात का अभी तक आभास नहीं है, नहीं तो दुकानदार ने अभी तक इस तरह के प्रमाण के आभाव में ज़्यादा मोल लेकर बीड़ी-सिगरेट बेचनी शुरू कर दी होतीं। लेकिन यह पता नहीं कि रोज़ाना इस तरह के उत्पाद खरीदने वाले कैसे इस तरह के उम्र के प्रूफ़ को हमेशा अपने साथ ले कर चलेंगे। तो, आप ही कुछ सुझाव दे दीजिये।

दूसरा नियम कह रहा था ....शैक्षणिक संस्थानों को भी शैक्षणिक संस्थान से सौ गज की परिधि के भीतर क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू वस्तुओं की बिक्री करना निषेध है तथा एक अपराध है ”..लिखित चेतावनी बोर्ड अवश्य प्रदर्शित/ लगाना होगा।
इस के बारे में काश मुझे कहीं से आंकड़े मिल जायें कि इस नियम के उल्लंघन के लिये कितने लोगों को अब तक इस अपराध के अंतर्गत पकड़ा गया है।

किसी भी सार्वजनिक स्थल में सिगरेट/बीड़ी पीना अथवा किसी भी रूप में तंबाकू का प्रयोग करना अपराध है।अब इस के बारे में मैं क्या कहूं....आप मुझ से ज़्यादा इन सार्वजनिक स्थलों पर घूमते हैं....तो इन जगहों पर धूम्रपान की क्या हालत है, यह तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो भई हास्पीटल से घर लौटने के बाद बस घर में ही टिका रहता हूं !!

सभी चेतावनी बोर्डों का न्यूनतम आकार 30X60सैं.मी. होना चाहिए। चेतावनी बोर्ड पर निर्धारित भाषा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। सभी सार्वजनिक कार्यालयों/क्षेत्रों/ होटलों/ रेस्टोरेंटों को “धूम्रपान निषेध क्षेत्र –यहां पर धूम्रपान करना अपराध है ” लिखित दो बोर्ड प्रदर्शित/लगाने होंगे।इतना कुछ पढ़ने के बाद भी क्या मेरे कुछ कहने की गुंजाइश बचती है क्या !! …पता नहीं मुझे इस तरह के बोर्ड अकसर क्यों नहीं दिखते...लगता है कि आंखें फिर से टैस्ट करवा ही लूं।

कोई भी व्यक्ति किसी भी तंबाकू उत्पादन या ब्रांड का विज्ञापन अथवा किसी भी प्रत्य़क्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन में भाग नहीं ले सकता है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक सजा हो सकती है।इस के बारे में तो बस इतना ही जानना चाहता हूं कि जब से यह कानून बना है इस नें कितने उल्लंघन करने वालों को अपनी चपेट में लिया है। ठीक है, अगर किसी को भी सजा नहीं हुई है तो सीधा सीधा मतलब यही हुया ना कि अभी तक किसी भी बंदे ने इस कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वाह..भई ...वाह....यह जान कर तो बहुत ही खुशी होगी।

इतने सारे कानूनों की जानकारी के बाद सार्वजनिक स्थल/जगह की परिभाषा दी गई थी....सात-आठ वाक्यों की इस परिभाषा को सुना कर मैं आप को उलझाना नहीं चाहता हूं।
तो, आगे चलते हैं....यह उस अखबार में दिखे इश्तिहार का आखिरी पैराग्राफ है जिस का शीर्षक है....कहां पर व्यक्ति धूम्रपान कर सकता है ?.......सात-आठ पंक्तियां इस के बारे में भी लिखी गई हैं...और सब से आखिरी पंक्ति में लिखा गया है....मगर खुले क्षेत्र में सिगरेट का टुकड़ा फेंकना या तंबाकू थूकना अपराध है।
( आप भी मेरी तरह इसी सोच में पड़ गये कि अगर सिगरेट के टुकड़े फेंकना और तंबाकू थूकना अपराध है तो हर शहर में हज़ारों जेलें चाहियें जहां पर इन अपराधियों को कैदे-बा-मुशक्कत की सजा दे कर बंद किया जा सका। अगर वे भी कम पड़ जायें तो इस अपराध के लिये हाउस-अरैस्ट की व्यवस्था शुरू कर दी जाये.....)।

आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक बहुत अजीब सी बात और भी दिखी ....एक इंश्योरैंस कंपनी का इन्वैस्टमैंट फार्म भर रहा था तो नीचे एक क्लाज़ पर नज़र अटक गई.......
मैं घोषणा करता हूं कि मैंने पिछले 12 महीनों में तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन नहीं किया है.....( धूम्रपान, तंबाकू चबाना आदि के रूप में) ...और भविष्य में भी तंबाकू का इस्तेमाल करने की कोई चाह नहीं रखता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मेरी यह तंबाकू वाली घोषणा गलत निकलती है तो मेरा कंपनी के साथ किया गया करार निरस्त हो जायेगा और मेरा इंश्योरेंस कवर खत्म कर दिया जायेगा ”

अच्छा चलिये पोस्ट समाप्त करने से पहले एक विज्ञापन की याद दिलाता हूं....आप को याद है सर्फ वगैरा की किसी एड में दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे दिखते हैं.....जो कीचड़ से अपने कपड़े खराब करते हुये खूब मस्ती करते हैं और बाद में हंसते हुये कहते हैं.........दाग अच्छे हैं!!
तो , उसी तर्ज़ पर मुझे भी तंबाकू के लिये विभिन्न कानूनों को याद करते हुये एक ही बात कहने की इच्छा हो रही है ......कानून अच्छे हैं, लेकिन..................??

5 टिप्‍पणियां:

  1. डाक्टर साहब, तम्बाकू सेवन या उसका त्याग कानून का मसला कम जन जागृति का अधिक है। वर्ना देख लें- शराबबन्दी के बावजूद गुजरात में क्या सीन है शराब का! जबरदस्त शराब बनाते हैं वहां के आदिवासी और बहुत शराब वहां लायी जाती है।

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  2. कुछ कानून सिर्फ़ इसलिए बनाये जाते है ...की उन्हें तोडा जाये....

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  3. सही कह रहे हैं-कानून तो अच्छे हैं..लेकिन!

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  4. mujhe lagta hai kuch cheezen niyam kaanoon sabke pare hain...aur tobacco is one of them.

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