सूचना के अधिकार वाला कानून भी ऐसी ऐसी बातें सतह पर ला रहा है जिन के बारे में बीसियों सालों से किसी ने कभी सोचा ही नहीं। केरल की एक सामाजिक संस्था दा प्रापर चैनल ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक ऐप्लीकेशन दिया। यह समाचार कल के दा हिंदु अंग्रेज़ी अखबार में छपा है ( 1मई2009).
इस के जवाब में केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह जवाब दिया है कि राज्य सरकार के पास इस समय ऐसा कोई कानून या नियंत्रण ढांचा नहीं है जिस के द्वारा निजी लैबों की कार्यप्रणाली पर कंट्रोल रखा जा सके। यहां तक कि इन प्राइवेट लैबों को शुरू करने से संबंधित भी कोई कानून-वानून नहीं है जिस के तहत इन को रैगुलेट किया जा सके।
चलिये यह तो सूचना के अधिकार कानून ने बता दिया। लेकिन वैसे भी देश में जगह जगह क्या हो रहा है क्या हम नहीं जानते हैं। हमारी समस्या केवल यही है कि हम लोग जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हम लोगों ने प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी बात किसी के आगे रखने की कसम सी डाल रखी है।
हर शहर में ,कसबे में या अब तो गांवों में भी इतनी लैब खुल गई हैं कि इन्हें देख देख कर यही लगता है कि इतनी सारी लैब क्या कर रही हैं, कौन सा काम कितनी व्यावसायिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा के अंदर रह कर कर रही हैं, यह कौन जानता है। मुझे याद है कि कुछ अरसा पहले मैंने अपने कुछ टैस्ट करवाने थे ---- मैं और मेरी पत्नी दो-तीन लैब पर गये लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भीतर झांका, हमारी अंदर जाने की इच्छा ही न हुई।
आखिर हम लोग एक प्रसिद्ध लैब में ही गये जो कि सैंपल इक्ट्ठे कर के बाहर दिल्ली वगैरह भेजते हैं। मैं अपनी इस पोस्ट के माध्यम से इस तरह की लैब की कोई सिफारिश बिल्कुल नहीं कर रहा ----यह काम मेरे बस का नहीं है। और न ही मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो सैंपल दिल्ली से चैक होने जाते हैं उन सभी की ही रिपोर्टिंग परफैक्ट होती है। मेरी बात का यह मतलब बिलकुल नहीं लिया जाये।
लेकिन दो-तीन कंपनियां ऐसी हैं जिन के कलैक्शन सैंटर कईं शहरों में खुले हुये हैं ---और इन की वेबसाइट आदि पर जा कर देखा है तो यही पाया है कि इन के स्टैंडर्डस यहां वहां नौसीखिये टैक्नीशियन्ज़ द्वारा खोली गई लैब्ज़ की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं।
विषय तो यह बहुत बड़ा है –इस पर आगे भी लिखता रहूंगा --- लेकिन यह देख कर दुःख होता है कि जगह जगह पर टैक्नीशियन्ज़ के चेलों-चपाटों ने रक्त-पेशाब-मल-वीर्य की जांच की हट्टियां खोल रखी हैं। यह बहुत चिंताजनक मामला है।
अब मैं पाठकों के लिये किसी लैब को रिक्मैंड करूं यह मेरे से ना होगा। चलिये , मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि जब मेरे को किसी टैस्ट की ज़रूरत होती है तो मैं क्या करता हूं ..... तो , पिछले कुछ सालों से जब से ये अच्छी खासी लैबों के कलैक्शन सैंटर शहरों में खुल गये हैं तब से मैं तो इन्हें ही प्रेफर करता हूं । वरना, कभी ऐसे शहर में गये हों कि वहां पर कोई बहुत प्रसिद्ध लैब है जिसे कोई एम.डी ( पैथालाजी), माइक्रोबॉयोलॉजी अथवा एमएससी ---माइक्रोबॉयोलॉजी, बॉयोकैमिस्ट्री आदि चला रहे होते हैं तो मैं वहां से ही अपनी जांच करवाना पसंद करता हूं।
मैं अपनी बात कहूं तो मैं किसी ऐसी लैब की तरफ़ न तो खुद ही जाता हूं और न ही किसी को भेजता हूं जिस के बोर्ड से यह भी पता नहीं चलता कि इसे चलाने वाला कोई प्रशिक्षित बंदा है कि नहीं।
ऐसी ही चालू जगह से टैस्ट करवाने से रिपोर्टों में तो गड़बड़ हो ही जाती है ---दूसरी तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। अब क्या क्या गिनवायें....। हरेक मरीज़ की हरेक रिपोर्ट उस के लिये एक महत्वपूर्ण, निर्णायक दस्तावेज़ है –उस ने कौन सी दवाई खानी है और कितनी मात्रा में कितने दिन तक खानी है ...यह सब हमारी रिपोर्टें ही तय करती हैं।
मैं भी बहुत बार सोचता हूं कि इन लैबों पर नियंत्रण होना ही चाहिये ----हम लोग बड़े शहरों के जिन होटलों में मैदू-वड़ा भी खाने बैठते हैं उन की तो स्थानीय प्रशासन ने ग्रेडिंग की होती है लेकिन इन लैबों के संबंध में इतनी ढिलाई क्यों बरती जाती है। रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो शायद इतना बड़ा ज़ुर्म नहीं है लेकिन अगर चालू तरह की लैबोरेट्री में स्टैरीलाइज़ेशन का ध्यान नहीं रखा जाता तो समझ लीजिये टैस्ट करवाने गई पब्लिक को कहीं लेने के देने ही न पड़ जायें।
तो , यहीं विराम लेता हूं ---इसी उम्मीद के साथ कि हम चिट्ठाकारों के अपने वकील साहब , डियर द्विवेदी जी इस तरह के कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे और इस के लिये क्या करना होगा, इस का भी ज़िक्र करेंगे।
बहुत सी जरूरी चीजों के नियंत्रण के लिए कानून नहीं है। यहाँ तक कि साइबर कैफे के नियंत्रण के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। साइबर कैफे वालों को क्या रिकार्ड रखना चाहिए उस के संबंध में कोई कानून नहीं है। पुलिस साइबर कैफे वालों पर आतंकवाद के बहाने चौथ वसूली कर रही है।
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